कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से भाजपा विधायक संजय पाठक एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला उनकी पारिवारिक कंपनी यश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस में कथित अनियमितता के मामले में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने कंपनी और संबंधित भू स्वामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं।
जमीन की रजिस्ट्री में कम स्टाम्प शुल्क जमा करने का आरोप
जानकारी के अनुसार ग्राम झिंझरी की जमीनों की रजिस्ट्री के दौरान वास्तविक स्थिति के अनुरूप स्टाम्प शुल्क जमा नहीं किया गया। आरोप है कि इससे शासन को राजस्व का नुकसान हुआ। मामले की जांच के बाद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने यश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पांच भू स्वामियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की वसूली के निर्देश दिए हैं।
2018 और 2019 की रजिस्ट्रियों से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला ग्राम झिंझरी स्थित करीब 1.26 हेक्टेयर भूमि की वर्ष 2018 और 2019 में हुई रजिस्ट्रियों से संबंधित है। शिकायतकर्ता नाजिम खान ने आरोप लगाया था कि कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हर्ष कपूर और संबंधित विक्रेताओं ने पुराने विक्रय दस्तावेजों की तुलना में नई रजिस्ट्रियों में भूमि की चौहद्दी और वास्तविक स्थिति अलग दर्शाई। इससे जमीन का मूल्यांकन प्रभावित हुआ और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा।
कोर्ट ने वसूली के साथ ब्याज और जुर्माना भी लगाया
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने चार अलग अलग रजिस्ट्री मामलों में कम मूल्यांकन पाए जाने के बाद कंपनी से 77 लाख 64 हजार 958 रुपये की मूल राशि वसूलने का आदेश दिया है। इसके साथ रजिस्ट्री की तारीख से भुगतान होने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज और समान दर से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जुलाई 2026 तक देनदारी पहुंच सकती है 2.20 करोड़ रुपये
सूत्रों के मुताबिक यदि निर्धारित राशि का भुगतान जुलाई 2026 में किया जाता है तो ब्याज और जुर्माना जोड़ने के बाद कुल देनदारी लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ सकता है।
मामले पर सबकी नजर
यह मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित पक्ष इस आदेश के खिलाफ आगे कानूनी कदम उठाते हैं या फिर निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं।

