भोपाल : प्रमुख रोशनपुरा चौराहे पर अब अगले दो महीने तक धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने 19 अक्टूबर 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए इस क्षेत्र में आगामी 60 दिनों के लिए इन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। आदेश लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या व्यक्ति को यहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के पीछे यातायात व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों को होने वाली परेशानी से बचाने की वजह बताई गई है।
धारा 163 के तहत जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत रोशनपुरा चौराहे पर अगले 60 दिनों तक धरना-प्रदर्शन और अन्य विरोध गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब दशहरे के अवसर पर कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। इसके मद्देनजर भोपाल पुलिस ने शहर के इस प्रमुख चौराहे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और व्यस्त मार्ग पर यातायात को सुचारू रखना है।
लगातार होने वाले प्रदर्शनों से यातायात प्रभावित
पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रोशनपुरा चौराहे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, समितियों और अन्य समूहों की ओर से अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए जाते हैं।
इन गतिविधियों के कारण मुख्य सड़क पर यातायात बाधित होता है। इससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यस्त चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मिलेगी निर्बाध आवाजाही
इस प्रतिबंध का एक प्रमुख उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना भी है। पुलिस के अनुसार, रोशनपुरा चौराहे से राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल की ओर जाने वाले मार्गों की अहमियत को देखते हुए यातायात बाधित होने से रोकना जरूरी है।
प्रदर्शनों के कारण इन रास्तों पर जाम की स्थिति बनने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं को परेशानी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन का प्रयास है कि आपातकालीन वाहनों के साथ आम नागरिकों को भी बिना किसी बाधा के आवागमन की सुविधा मिल सके।
अगले दो महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोशनपुरा चौराहे पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर 60 दिनों तक रोक रहेगी। इस अवधि में संबंधित क्षेत्र में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और सार्वजनिक मार्गों पर लोगों की आवाजाही में बाधा को रोकना है।

